CG NEWS: हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष एनसीईआरटी सिलेबस का पालन करने वाले स्कूलों में भी एससीईआरटी सिलेबस के आधार पर 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करनी हैं, तो वे छात्रों द्वारा पढ़ाए जा रहे सिलेबस के आधार पर ही ली जानी चाहिए। यह राहत फिलहाल मध्यप्रदेश अशासकीय विद्यालय परिवार के सदस्य स्कूलों के लिए लागू है।
हालांकि, यह राहत केवल 2024-25 सत्र के लिए दी गई है, सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए परीक्षा देना अनिवार्य होगा। यह निर्णय हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों और अभिभावक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। इस फैसले के बाद, निजी स्कूलों के छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें परीक्षा देने से छूट मिली है। हालांकि, इस आदेश के बाद सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, और कुछ विशेषज्ञ इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता के रूप में देख रहे हैं।